चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने वेदांता लिमिटेड की तमिलनाडु के तूतूकुड़ी में कॉपर स्मेल्टर संयंत्र को फिर से खोलने की याचिका मंगलवार को निरस्त कर दी। तूतूकुड़ी में 22 मई 2018 को इस संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी।
वेदांता समूह की तरफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश टीएस सिवांगनाम और वी.भावनी सुब्बारायन की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार के इस संयंत्र को बंद करने और उसे सील करने के आदेश को बरकरार रखा।
इसके अलावा न्यायालय ने वेदांता समूह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने तक आदेश के क्रियान्वय को रोकने का आग्रह किया था।