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सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सातवां वेतनायोग लागू-हिंदी समाचार
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सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सातवां वेतनायोग लागू

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सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सातवां वेतनायोग लागू
राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु
राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु
राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने राज्य के सात सरकारी विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों तथा सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान देने का फैसला लिया है जिससे सरकारी खजाने पर 230.6 करोड़ रूपये का सालाना बोझ पड़ेगा।

राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से लगभग 2853 शिक्षकों और गैर शिक्षकों को लाभ होगा। उन्हाेंने बताया कि नये वेतनमान लागू होने के बाद विश्विद्यालयों और महाविद्यालयों के सहायक प्रोफेसरों को 57700 रुपये से लेकर 79800 रूपये, एसोसिएट प्रोफेसरों को 131400 रुपये और प्रोफेसरों को 144200 रुपये से लेकर 182200 वेतन मिलेगा।

इसी तरह विश्विद्यालयों और महाविद्यालयों के सहायक लाइब्रेरियन को 57700 रुपये से लेकर 68900 रुपये, डिप्टी लाइब्रेरियन को 79800 रुपये से लेकर 131400 रुपये और लाइब्रेरियन को 144200 रुपये वेतन मिलेगा।वित्त मंत्री ने बताया की विश्वविद्यालओं और महाविद्यालयों के फिजिकल एजुकेशन और स्पोट्र्स विभागों के सहायक निदेशक को 57700 रुपये से लेकर 68900 रुपये, उप निदेशक को 79800 रुपये से लेकर 131400 रुपये और निदेशक को 144200 रुपये वेतन मिलेगा।

वित्त मंत्री ने बताया की अब विश्विद्यालयों के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को 144200 रुपये, उप कुलसचिव और उप परीक्षा नियंत्रक को 79800 रुपये और सहायक कुल सचिव और सहायक परीक्षा नियंत्रक को 56100 रुपये वेतन मिलेगा।