शिमला। हिमाचल प्रदेश की एक अदालत ने मंगलवार को छेड़छाड़ के आरोप में अभिनेता जितेंद्र केे खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति देने का आदेश पुलिस को दिया।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वत्सला चौधरी ने उनके वकील वाईके ठाकुर की ओर से इस बारे में नौ मार्च कोे दाखिल अर्जी को मंजूर करते हुए प्राथमिकी की प्रति मुहैया कराने का आदेश पुलिस को दिया।
ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत के आदेशानुसार प्राथमिकी की प्रति उन्हें मिल गई है और वह अपने मुवक्किल केे निर्देशानुसार अगला कदम उठाएंगे।
जितेंद्र के खिलाफ उनकी एक रिश्तेदार ने छेड़छाड़ के आरोप लगाया था। हालांकि आरोप केेे अनुसार घटना 1971 की है लेकिन पीड़िता सामने कुछ महीने पहले आईं। अभिनेेता ने आरोपों को गलत करार दिया है।
75 वर्षीय अभिनेेता केे खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्राथमिकी कुछ दिन पहले न्यू शिमला के सर्व महिला पुलिस थाने में दर्ज की गई थी।