रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अनिल चौधरी की अदालत ने यौन शोषण मामले में यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका के खारिज होने से अब यादव को न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा या पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है।
इस मामले में निचली अदालत यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जार कर चुकी है। इससे बचने के लिए झाविमो विधायक ने देवघर न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने के बाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उल्लेखनीय है कि झाविमों की एक महिला प्रवक्ता ने 02 मई 2019 को देवघर साइबर थाने में पार्टी के विधायक यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि यादव ने इस वर्ष 20 अप्रेल देवघर के एक होटल में उनका यौन शोषण का प्रयास किया था।