नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी नेता शाजिया इल्मी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्ब्ल के पुत्र अमित सिब्ब्ल की उस संयुक्त अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें कहा गया है कि 2013 के मानहानि मामले में इल्मी ने माफी मांगी है।
शाजिया इल्मी उस समय आम आदमी पार्टी की नेता थी और उन्होंने अमित सिब्बल के खिलाफ अनेक आरोप लगाए थे। इस मामले में अमित सिब्बल ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
निचली अदालत ने 20 सितंबर 2014 को सभी आराेपियाें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शाजिया इल्मी और वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मुकदमा शुरू किया था।
पिछले महीने केजरीवाल और सिसोदिया ने सिब्बल से यह कहते हुए माफी मांग ली कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार थे और इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने पर वह माफी मांगते हैं। सिब्बल ने उनके माफीनामे को स्वीकार कर लिया था और अदालत ने 19 मार्च को दोनों नेताआे को बरी कर दिया था।
सिब्बल ने अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए अौर यह भी कहा कि इल्मी ने अपने वकील के जरिए एक माफीनामा दिया है कि वे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वह इन्हें लेकर माफी मांगती हैं।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि इल्मी ने संवाददाता सम्मेलन में लगाए गए अपने आरोपों पर माफी मांग ली है और इसे सिब्बल ने स्वीकार लिया है। इसके बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया।