मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुचर्चित शीना वोरा हत्या मामले में आरोपी पीटर मुखर्जी की चिकित्सकीय आधार पर जमानत याचिका नामंजूर कर दी।
न्यायमूर्ति रियाज चागला की आवकाशकालीन पीठ ने कहा कि बहरहाल मैं याचिकाकर्ता (मुखर्जी को सीमित सुरक्षा दिए जाने देने के पक्ष में हूं। याचिकाकर्ता को एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन के बाद कार्डिएक रिहैबिलिटेशन सेशन और फिजियोथेरेपी कराने की अनुमति देना यथोचित होगा
न्यायालय ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह ऑपरेशन के बाद होने वाले कार्डिएक रिहैबिलिटेशन सेशन के लिए मुखर्जी को पुलिस सुरक्षा में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ले जाए, जहां उनकी बायपास सर्जरी हुई थी।
मुखर्जी ने पिछले सप्ताह न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। मुखर्जी के वकील श्रीकांत शिवाड़े ने न्यायालय से कहा कि उनके मुवक्किल को आपरेशन बाद देखभाल के बिना जेल ले जाया गया।
उन्होंने कहा कि आपरेशन बाद कार्डिएक रिहैबिलिटेशन सेशन और फिजियोथेरेपी के बिना उनके मुवक्किल की जान नहीं बच सकेगी तथा जेल बायपास सर्जरी के बाद मरीज को रखे जाने के लिए उपयुक्त स्थल नहीं है।
पूर्व मीडिया हस्ती पीटर मुखर्जी अपनी पूर्व पत्नी इद्राणी मुखर्जी की पुत्री शीना वोरा की हत्या में संलिप्तता के आरोप में नवम्बर 2015 से जेल में बंद हैं।