नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।