सीकर। राजस्थान में जिला समाज कल्याण विभाग के पूर्व अधिकारी को 17 साल पुराने रिश्वत मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत जयपुर ने शुक्रवार को दो साल की सजा सुनाई एवं 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
मामले के अनुसार तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी सुभाष चन्द्र शर्मा के खिलाफ कस्तूरबा सेवा संस्थान की सचिव सुमित्रा शर्मा ने 27 मार्च 2001 को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें डे केयर सेंटर का अनुदान स्वीकृत करने की एवज में अधिकारी ने पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी। अपनी पहली नियुक्ति के 18 महीने बाद ही शर्मा 29 मार्च 2001 को रिश्वत लेते पकड़ा गया था।