सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में वकील हंसराज मावलिया आत्मदाह मामले में खंडेला उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है।
कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने कुमार को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। कुमार का निलंबन काल में मुख्यालय शासन प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय में रहेगा।
वकील आत्मदाह मामले में सहमति बनने के बाद धरना समाप्त
सीकर के खंडेला में वकील हंसराज मावलिया आत्मदाह मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने शव रख धरना-प्रदर्शन शुरू किया था। चालीस लाख रुपए का मुआवजा, नौकरी देने एवं मामले की न्यायिक जांच कराए जाने पर सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया और मावलिया का आज सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया।
जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमराराम, पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया एवं अन्य लोगों की चौथे दौर की बातचीत के बाद शनिवार देर रात इस मामले में 40 लाख रुपए का मुआवजा देने एवं मावलिया के एक आश्रित को नौकरी देने तथा मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सुबह मावलिया का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया।
उल्लेखनीय है कि मावलिया ने एसडीएम राकेश कुमार एवं थानाधिकारी घासीराम मीणा पर भ्रष्टाचार एवं धमकाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार दोपहर एसडीएम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी। गंभीर रुप से झुलसे मावलिया को जयपुर लाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था।