सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म पीड़िता के आत्महत्या करने के मामले में दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म पीड़िता के आत्महत्या करने के मामले में दोषी कुलदीप को 10 साल कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
रोहतक के गांव के रहने वाले युवक ने आठ अक्तूबर, 2015 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बहन की शादी वर्ष 2004 में बरोदा थाना के गांव में की थी। उसकी बहन के पास दो बच्चे है। उसने बताया था कि उसकी बहन ने सात अक्तूबर, 2015 को उसकी मां के पास फोन किया था।
उसकी बहन ने बताया था कि वह पांच अक्तूबर, 2015 को अपने घर में सो रही थी। उस रात को गांव के कुलदीप ने उनके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। वह इस घटना से शर्मसार है। बाद में आठ अक्तूबर, 2015 को सूचना मिली थी कि उसकी बहन ने जहर खा लिया और उसे महिला मेडिकल कालेज अस्पताल खानपुर ले जा रहे हैं। जिस पर वह अपनी मां और अन्य ग्रामीणों के साथ खानपुर पहुंचा था। जहां पर उसकी बहन की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
पुलिस को दी शिकायत में युवक ने आरोप लगाया था कि कुलदीप के दुष्कर्म करने से आहत होकर ही उसकी बहन ने जहर खाया है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ आत्महत्या को विवश करने का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में मामले की जांच के दौरान दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई।