अजमेर। राजस्थान में अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए जयपुर के विशेष सत्र न्यायालय (धन शोधन निवारण) ने उसकी जब्तशुदा 52़ 20 करोड़ रुपए की 43 फिक्स डिपोजिट रसीदें सुपुर्द करने का आदेश भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो को दिया है।
बोर्ड के उपनिदेशक जनसंपर्क राजेंद्र गुप्ता की ओर से आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में उक्त जानकारी दी गई। इन फिक्स डिपोजिट रसीदों का वर्तमान मूल्य करीब 70 करोड़ रुपए है।
बोर्ड ने न्यायालय में याचिका दायर करके आग्रह किया था कि उसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उक्त समस्त जब्तशुदा फिक्स डिपोजिट की आवश्यकता है। इसके बाद न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के भी तर्क सुनने के बाद उक्त एफडीआर बोर्ड को सौंपने के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2013 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने बोर्ड के तत्कालीन वित्तीय सलाहकार के अजमेर स्थित पंचशील नगर निवास से बोर्ड की कोष की उक्त एफडीआर बरामद की थी। बोर्ड ने इस एफडीआर को पुनः हासिल करने के लिए न्यायालय में 27 अगस्त 2015 को याचिका दायर की थी।