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इत्र कारोबारी जैन के जब्त पैसे से कोई कर देनदारी नहीं निपटाई: जांच एजेंसियां - Sabguru News
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इत्र कारोबारी जैन के जब्त पैसे से कोई कर देनदारी नहीं निपटाई: जांच एजेंसियां

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इत्र कारोबारी जैन के जब्त पैसे से कोई कर देनदारी नहीं निपटाई: जांच एजेंसियां

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कन्नौज की इत्र कंपनी ओडोकेम इंडस्ट्रीज और उसके मालिक पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे में पकड़ी पूरी राशि को ‘प्रकरण की सम्पत्ति’ के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की हिफाजत में रखा गया है और उसमें से एक भी पैसे की कर देनदारी नहीं निपटाई गई है। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक एजेंसी ने दिया है।

जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने उत्तर प्रदेश के इस इत्र विनिर्माता के कानपुर और कन्नौज में जगहों पर फैले ठिकानों पर छापे को लेकर मीडिया की ऐसी खबरों का खंडन किया है कि उसने छापे में मिली नकदी को इत्र बनाने वाली इस इकाई के कारोबार का पैसा मान कर उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

कतिपय खबरों में यह भी कहा गया था कि पीयूष जैन द्वारा कर देनदारी कुबूल किए जाने के बाद डीजीजीआई की स्वीकृति से जब्त धन से 52 करोड़ रुपए कर के बकाये के एवज में जमा करा दिए हैं।

डीजीजीआई ने गुरुवार को बयान जारी कर ऐसी खबरों का ब्योरेवार खंडन किया। उसकी ओर से जारी सरकारी बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में दो ठकानों से अब तक 197.49 करोड़ रुपए की नकदी, 23 किलोग्राम सोना और कुछ कीमती आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं।

डीजीजीआई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया की कुछ खबरों में इस मामले को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है मानों उसने जैन की बात मान ली है और उसके आधार पर कर देनदारी तय कर दी है।

बयान में स्पष्ट कहा गया है कि इस तरह की खबरे सरासर अटकलाजी हैं। उनमें कोई तथ्य नहीं है। डीजीजीआई का कहना है कि यह कार्रवाई बड़े पेशेवर अंदाज में और पुख्ता आसूचनाओं के बाद की गई है तथा इसमें जांच जारी है।

डीजीजीआई ने कहा है कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया ताजा है कि इस मामले में मेसर्स पीयूष गोयल के कारखाने और घर से प्राप्त कुल धनराशि, जांच पूरी होने तक इस मामले की सम्पत्ति के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के पास सुरक्षित रखी रहेगी।

डीजीजीआई ने यह भी कहा है कि पीयूष जैन ने स्वेच्छा से जो बयान दिया है, वह जांच का विषय है। इस कार्रवाई में जब्त की गई धन-सम्पत्ति के स्रोत और उसको लेकर कंपनी, उसके प्रवर्तक और अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी के बारे में कोई निर्णय छापे में प्राप्त साक्ष्यों और आगे की जांच के अधार पर किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि जैन के बयान और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उन्हें 26 दिसंबर को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 27 दिसंबर को उपयुक्त अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिया है।