श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बालकों का लैंगिक अपराधों से सरंक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की विशिष्ट अदालत ने चार वर्षीय बालिका से अश्लील हरकतें करने के आरोप में 75 वर्षीय वृद्ध को पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रुपाणा एडवोकेट ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते बताया कि सादुलशहर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 अप्रैल 2016 की दोपहर को हुई इस घटना के संबंध में पीड़ित बालिका के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपी रामदास और क्षेत्र के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
घटनाक्रम के मुताबिक आरोपी रामदास 15 अप्रैल की दोपहर को गांव में एक परचून की दुकान पर बैठा था। पड़ोस के एक घर की बालिका गली में आई और इस दुकान पर आ गई। दुकान के पास रामदास उससे छेड़छाड़ करने लगा। दुकानदार अनिल को कुछ आशंका हुई।
वह दुकान की छत पर चला गया। आसपास किसी को ना पाकर रामदास ने बालिका से अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। छत पर गए अनिल ने मोबाइल फोन से रामदास को बालिका से गलत हरकतें करते हुए का वीडियो बना लिया। तत्पश्चात उसने शोर मचाया और आसपास के लोग भाग कर आ गए। रामदास मौका पाकर भाग गया।
पीड़ित बालिका के पिता ने दर्ज करवाए मुकदमे में आरोप लगाया कि इससे पहले भी रामदास 4 वर्षीय एक अन्य बालिका के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने बालिका से अश्लील हत्या करने का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 8 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए।
न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज रामदास को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास तथा 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।