श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में श्रीकरनपुर मार्ग पर जिला मुख्यालय से लगभग पांच किमी दूर चक 7-जैड के पास आज दोपहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी पर सवार किशोर उम्र के दो बच्चे बाल बाल बच गए।
दमकल कर्मियों के मुताबिक श्रीकरनपुर मार्ग पर चक 7-जैड से आगे एक निजी स्कूल के दो बच्चे दोपहर को छुट्टी होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी पर अपने घर भरतनगर, पुरानी आबादी आ रहे थे। स्कूल से रवाना होने के कुछ ही देर बाद अचानक स्कूटी में आग लग गई। दोनों बच्चों ने स्कूटी वहीं छोड़ दी और भाग कर साइड में हो गए। देखते ही देखते आग ने स्कूटी को आगोश में ले लिया। हवा तेज होने के कारण पास में ही पेड़ पौधों तक आग फैल गई।
घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग से रविकांत, अतुल, मधुसूदन और गुरमेलसिंह दमकल कर्मी एक फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। इससे पहले मौके पर इकट्ठे हुए लोग भी आग बुझने लगे ताकि और आगे तक पेड़ पौधों में आग नहीं फैले। इसी बीच दमकल कर्मी फायर टेंडर लेकर पहुंच गए, जिन्होंने आग पर पूरी तरह से काबू पाया।
घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को 3 वर्ष की
श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या-01) के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक युवक को दिनदहाड़े घर में जाकर किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी करार देते 3 वर्ष कैद की आज सजा सुनाई।
प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुचरणसिंह रुपाणा ने बताया कि लालगढ़ जाटन थाना क्षेत्र के एक गांव में यह घटना 19 दिसंबर 2020 की सुबह लगभग 10:30 बजे घटित हुई। लगभग 15 वर्षीय किशोरी घर में अकेली थी। वह घर के आंगन में धूप सेक रही थी। उसकी मां और पिता अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। इतने में आरोपी विनोद नायक (20) निवासी रोटांवाली दीवार फांदकर घर में आ गया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। किशोरी के किशोर मचाने पर वह भाग गया।
इस घटना के संबंध में पीड़ित किशोरी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर 19 दिसंबर को लालगढ़ जाटान थाना में आरोपी विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विनोद का पीड़िता के गांव में ननिहाल है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की जिसमें विनोद को घटना का दोषी पाया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
अदालत में चालान प्रस्तुत होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 17 दस्तावेज अक्षय प्रस्तुत किए गए। आरोपी विनोद की ओर से भी दो गवाह पेश किए गए। विद्वान न्यायाधीश ने आज निर्णय देते विनोद नायक को दोषी करार दिया। उसे धारा 451 और 354 में एक-एक वर्ष साधारण कारावास की सजा और दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है।