जयपुर। राज्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी जाने वाली अचल संपत्ति के दस्तावेजों के निष्पादन को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला किया है।
गहलोत ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कर राजस्व से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में पति द्वारा पत्नी के पक्ष में अचल सम्पत्ति गिफ्ट डीड करने को मुद्रांक शुल्क से मुक्त करने का निर्णय किया।
उल्लेखनीय है कि राज्य में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती या नातिन के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य की ढाई प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय है।
वहीं पत्नी या पुत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपए, इसमें से जो भी कम हो स्टांप ड्यूटी लिए जाने का प्रावधान है।