नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सौतेली बेटी के हत्यारोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मामले के अनुसार पिछले साल हल्द्वानी के काठगोदाम में सौतेले पिता व भाई ने विवाहित बेटी की हत्या कर दी थी। गत 29 अक्टूबर 2021 को थाना काठगोदाम में नसरीन जहाँ निवासी कॉलटैक्स ठोकर काठगोदाम की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके पुत्र सलमान ने डेढ़ माह पूर्व घर के सामने रहने वाली कायनात से निकाह किया था।
लड़की के सौतेले पिता सलीम व भाई आलम को यह निकाह मंजूर नहीं था। तभी से दोनों सलमान से रंजिश रखने लगे और दोनों को जान से मारने की धमकी देते थे। घटना के दिन मौका पाकर सलीम व पुत्र आलम उसके घर में घर में घुस गए और सलमान और कायनात पर चाकुओं से हमला कर दिया कायनात का गला रेत दिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। आरोपियों ने बीच बचाव करने आ रहे लोगों पर भी फायरिंग कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतका के शरीर पर धारदार हथियार से हमले व गले को भी धारदार हथियार से रेतने की पुष्टि हुई है। गले में गहरा कटा हुआ घाव मौजूद था। घायल सलमान के शरीर में भी घातक चोटें थीं। अंत में मामले की गंभीरता मानते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की अदालत ने आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।