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‘भारत माता की जय’ बोलने पर छात्र को 4 घंटे फर्श पर बैठने की सजा - Sabguru News
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‘भारत माता की जय’ बोलने पर छात्र को 4 घंटे फर्श पर बैठने की सजा

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‘भारत माता की जय’ बोलने पर छात्र को 4 घंटे फर्श पर बैठने की सजा

गुना। मध्यप्रदेश के गुना के निजी स्कूल के दो शिक्षकों पर किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने सातवीं कक्षा के एक छात्र को फर्श पर चार घंटे बैठने की सजा सुनाई, छात्र की गलती थी कि उसने स्कूल की प्रार्थना के बाद ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया था।

छुट्टी के बाद छात्र के अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। अभिभावकों और स्थानीय रहवासियों के विरोध प्रदर्शन के बाद गुना कोतवाली में स्कूल के शिक्षक जस्टिन एवं जास्मिना खातून के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। स्कूल प्रबंधन ने भी घटना को लेकर पालक संघ से लिखित में माफी मांगी है।

कोतवाली पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर के क्राइस्ट स्कूल की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र शिवांश जैन के पिता रोहित जैन ने पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में बताया है कि क्राइस्ट स्कूल की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले उनके बेटे शिवांश ने कल घर आकर बताया कि वह राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय कह रहा था।

तभी एक शिक्षक ने उसकी कॉलर पकड़कर कतार से बाहर निकाल लिया और क्लास टीचर के पास लेकर पहुंचा। क्लास टीचर ने भी बच्चे को फटकार लगाई और उसे जमीन पर बैठने की सजा दी। रोहित ने बताया कि सजा मिलने पर उनका बेटा शिवांश करीब 4 घंटे तक फर्श ही बैठा रहा।

घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर शहर के तमाम अभिभावक स्कूल पहुंचे, प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और परिसर में ही भारत माता की जयकारे लगा दिए। शुरुआत में प्रबंधन अपने रवैये पर अड़ा रहा और मामले को जबरिया तूल देने का आरोप लगाना शुरु कर दिया।

बाद में लोगों का आक्रोश देखकर क्राइस्ट स्कूल के प्राचार्य को एक पत्र जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने भारत माता की जय बोलने से रोकने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होने देने का आश्वासन दिया।

इसी दौरान गुना के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा अपने समर्थकों के साथ क्राइस्ट स्कूल पहुंच गए। सलूजा का आरोप था कि क्राइस्ट स्कूल पहले भी इस तरह की घटनाएं करता आया है, लेकिन तब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी।