सबगुरु न्यूज-सिरोही। जावाल में पंचायत समिति के दौरान जारी हुए कुछ पट्टों की रजिस्ट्री को सिरोही उप पंजीयन अधिकारी ने तकनीकी कारणों से रोका है। इसके लिए उन्होंने नव गठित नगर पालिका से कुछ जानकारी भी चाही है।
-थी स्टाम्प शुल्क के नुकसान की आशंका
जावाल की रजिस्ट्रियां रोकने के पीछे की मुख्य वजह ये रही कि इन रजिस्ट्रियों के समय की सही जानकारी मिल सके जिससे स्टाम्प शुल्क का नुकसान न हो। उप पंजीयक नीरज कुमारी के ध्यान में जैसे ही जावाल के पंचायत समिति से नगर पालिका बनने पर स्टाम्प शुल्क के नुकसान की आशंका जगी वैसे ही उन्होंने जावाल में ग्राम पंचायत के समय के दौरान दिए गए कुछ पट्टों की रजिस्ट्री रोक दी।
-पंचायत के पट्टों के पंजीयन का नहीं लगता शुल्क
यदि जिस समय पर पट्टे दिए गए हैं उस समय में जावाल के नगर पालिका होने का नोटिफिकेशन हो चुका है या नगर पालिका होने के न्यायालय में वाद के बाद भी नगर पालिका वाले नियम लागू हो चुके है तो ऐसे में पंचायत द्वारा जारी पट्टों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क का प्रावधान है।
यदि इस दौरान यदि पंचायत समिति के नियम और प्रावधान ही लागू रहते हैं तो नियमानुसार इन पट्टों के पंजीयन में स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे में यदि स्पष्ट स्थिति का पता नहीं हो तो राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होने की आशंका रहती।
-इनका कहना है…
जावाल के कुछ पट्टों की रजिस्ट्री रोकी है। दरअसल, ये पट्टे नगर पालिका और ग्राम पंचायत के संक्रमण काल के हैं। ऐसे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो कि पट्टे निकाय की श्रेणी में जारी मानेंगे या पंचायत के। ऐसे में स्टाम्प शुल्क के नुकसान की आशंका रहती। इसके लिए जानकारियां मांगी हैं। पंचायत के पट्टे की रजिस्ट्री निशुल्क होती है शहरी निकाय की डीएलसी पर।
नीरजा कुमारी
उप पंजीयक, सिरोही।