जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में निकाली जा रही गौरव यात्रा के खर्चे का हिसाब मांगा हैं।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने आज इस संबंध में आदेश देते हुए कहा कि भाजपा शपथ पत्र सहित इस यात्रा का हिसाब न्यायालय में पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई बीस अगस्त को होगी।
राज्य सरकार ने इस मामले में गत सोलह अगस्त को अपना जवाब पेश कर राजस्थान गौरव यात्रा को भाजपा का मामला बताते हुए कहा था कि सरकार का इससे कोई संबंध नहीं। इस यात्रा में सरकारी राशि का भी दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।
गौरव यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हो रही हैं और आमजन को योजनाओं की जानकारी दे रही हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के नाते उनके प्रोटोकॉल, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था करने के लिए सरकार बाध्य है, ऐसे में गौरव यात्रा को राज्य सरकार के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
अधिवक्ता विभूति भूषण ने राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर पिछले दिनों जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि यात्रा में सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, जबकि यात्रा पार्टी बैनर पर हो रही है। ऐसे में सरकारी खर्च पर रोक लगाई जाए तथा अब तक इसमें खर्च हुई राशि की वसूली की जाए।
उल्लेखनीय है कि राजे ने गत चार अगस्त से उदयपुर संभाग के चारभुजानाथ मंदिर से राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा की शुरुआत में ही कांग्रेस ने भी इसमें सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।