नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उनके पति एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को शनिवार को नियमित जमानत दे दी।
थरूर यहां एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। अदालत ने कहा कि थरूर को औपचारिक रूप से जमानत याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सत्र न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता बरतने का आरोपी बनाया है। पटियाला हाउस अदालत ने गुरुवार को उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत दी थी।
गौरतलब है कि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को यहांं एक पांच सितारा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। थरूर पर इस मामले में धारा 306 और 498 के तहत मामला चल रहा है।