नई दिल्ली। राजधानी की पटियाला हाउस अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी।
विशेष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। थरूर को एक लाख रुपए की जमानत और अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने की शर्त पर जमानत दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान थरूर की जमानत का विरोध किया था। पुलिस की दलील थी कि श्री थरूर प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने उनके विदेश भाग जाने का अंदेशा भी जताया था।
सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को पंचतारा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मरी पाई गई थीं। थरूर पर सुनंदा पुष्कर मामले में धारा 306 और 498 के तहत मामला चल रहा है।