बॉलीवुड एक्टर सनी देओल करिश्मा कपूर को एक 22 साल पुराने मामले में राहत मिली है। चेन पुलिंग मामले में जयपुर की एक सत्र अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों को राहत दी। बता दें, बीते सिंतबर रेलवे कोर्ट ने 22 साल पुराने मामले में इन दोनों कलाकारों पर आरोप तय किए थे। कोर्ट के मुताबिक, इन दोनों कलाकारों ने 22 साल पहले गैरकानूनी तरीके से ट्रेन की इमरजेंसी चेन खिंची थी, जिसकी वजह से ट्रेन 25 मिनट देरी से चली। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
सनी देओल और करिश्मा कपूर ने साल 1997 में फिल्म ‘बजरंग’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के नरेना रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींचकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया था। इस वजह से ट्रेन करीब 25 मिनट लेट हुई थी। उस वक्त स्टेशन मास्टर सीताराम मलाकार ने फिल्म से जुड़े सदस्यों के खिलाफ रेलवे पुलिस में केस दर्ज कराया था।
साल 2009 में रेलवे कोर्ट ने दोनों पर आरोप तय किए थे। दोनों ने 2010 में इसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी और तब उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन 17 सितंबर 2019 को रेलवे कोर्ट ने दोनों के खिलाफ फिर से रेलवे एक्ट की धारा 141 (अनावश्यक रूप से ट्रेन जैसे संचार के साधनों में हस्तक्षेप), धारा 145 (नशा या उपद्रव), धारा 146 (एक रेलवे कर्मचारी को उसका काम न करने देना) और धारा 147 (बिना अनुमति प्रयोग) के तहत आरोप तय किए थे।