नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष एवं जाने माने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 में एक झगड़े के मामले में 1000 रुपए जुर्माने के फैसले के खिलाफ गुरुवार को दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवायी 25 फरवरी तक स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने सिद्धू का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम की गुहार पर सुनवायी स्थगित करते हुए उसे 25 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
चिदंबरम ने दलील देते हुए कहा था कि फैसले की समीक्षा संबंधी याचिका अप्रत्याशित तौर पर सुनवाई गौरतलब है कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां सिद्धू के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के तौर पर जनता के समक्ष पेश कर रहे हैं।