नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की अनापत्ति के बाद शुक्रवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को गारंटी के तौर पर जमा 20 करोड़ रुपए वापस लेने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने दो बार विदेश यात्रा की अनुमति देने के एवज में 10-10 करोड़ रुपए जमा कराए थे।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जमा राशि की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं की है, इसलिए कार्ति को रकम वापस दे दी जानी चाहिए।
अदालत ने पिछले साल जनवरी और मई में चिदंबरम को अदालत की रजिस्ट्री में प्रत्येक अवसर पर 10 करोड़ रुपए जमा करने के बाद विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी। पीठ ने कार्ति को वह राशि वापस लेने की अनुमति दी है।
गौरतलब है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय को कार्ति की रकम वापस किए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब वह विदेश से वापस आ चुके हैं।