नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सहारा समूह को एम्बी वैली परियोजना का एक हिस्सा बेचने और इससे प्राप्त राशि सहारा-सेबी के खाते में जमा कराने का गुरुवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सहारा-सेबी के खाते में रकम जमा कराने को तो कहा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि सहारा समूह को कितनी राशि जमा करानी है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख मुकर्रर की।