नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने मध्यम गति के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग मामले में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की ओर से लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को शुक्रवार को निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति को निर्देश दिया है कि वह श्रीसंत के खिलाफ सजा की अन्य अवधि के बारे में तीन महीने के अंदर विचार करे।
न्यायालय ने हालांकि स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत को निर्दोष नहीं बताया है लेकिन सजा की अवधि कम करने का बीसीसीआई को निर्देश दिया है।