नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा कि यदि उसे पूछताछ के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हिरासत में लेना है तो उनके खिलाफ उसे साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यदि पूछताछ के लिए कुमार को हिरासत में लेना है तो उसे शारदा चिटफंट घोटाले के सबूत नष्ट करने में पूर्व पुलिस आयुक्त के शामिल होने के सबूत देने होंगे। न्यायालय में इस मामले की एक मई को भी सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि सीबीआई सबूत दे कि कुमार शारदा चिटफंट घोटाले के सबूत नष्ट करने में शामिल रहे हैं। सीबीआई ने कुमार पर सबूत मिटाने और जांच में असहयोग करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है।