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जेपी एसोसिएट्स 10 मई तक जमा कराए 200 करोड़ रुपए - Sabguru News
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जेपी एसोसिएट्स 10 मई तक जमा कराए 200 करोड़ रुपए

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जेपी एसोसिएट्स 10 मई तक जमा कराए 200 करोड़ रुपए
supreme court asks JP Associates to deposit Rs. 200 crores by May 10 may
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supreme court asks JP Associates to deposit Rs. 200 crores by May 10 may

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को 10 मई तक दो किस्तों में 200 करोड़ रुपए जमा कराने का बुधवार को आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने जेपी को 15 अप्रेल तक 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि 10 मई तक जमा कराने को कहा है।

पीठ ने यह भी कहा कि रिफंड का विकल्प चुनने वाले मकान खरीददारों को रियल एस्टेट कंपनी की ओर से ईएमआई भुगतान में त्रुटि का कोई नोटिस न भेजा जाए।

उच्चतम न्यायालय ने जेएएल से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीदारों का परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करें, ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर पैसे वापस किया जा सके।

न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि अभी हम रिफंड को लेकर चिंतित हैं,जो मकान खरीदार फ्लैट चाहते हैं उनके मुद्दों पर बाद में बात करेंगे।

कंपनी ने अदालत को यह भी बताया कि उसे 2017-18 में अभी तक 13,500 फ्लैटों के लिए कब्जा प्रमाणपत्र मिले हैं। गौरतलब है कि रियल एस्टेट कंपनी ने गत 25 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 125 करोड़ रुपए जमा कराए थे।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई 16 अप्रेल तक मुल्तवी कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अगली सुनवाई को यह जानना चाहेगी जेएएल ने 15 अप्रेल तक पहली किस्त की रकम (100 करोड़ रुपए) जमा कराई है या नहीं।