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रजनीकांत की पत्नी की कंपनी को ऋण चुकाने का निर्देश - Sabguru News
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रजनीकांत की पत्नी की कंपनी को ऋण चुकाने का निर्देश

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रजनीकांत की पत्नी की कंपनी को ऋण चुकाने का निर्देश
supreme court asks Rajinikanth's wife's company to pay back loan
supreme court asks Rajinikanth's wife's company to pay back loan
supreme court asks Rajinikanth’s wife’s company to pay back loan

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक कंपनी को तीन महीनों के अंदर ऋण चुकाने का निर्देश दिया, अन्यथा यह राशि तमिल सुरपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को चुकाना होगा। लता रजनीकांत इस कंपनी की एक निदेशक हैं।

लता रजनीकांत मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट की एक निदेशक हैं। कंपनी ने रजनीकांत और दीपिका पादुकोण अभिनीत ‘कोचाडियान’ के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के लिए बेंगलुरू की एड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग से 14.90 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। फिल्म का निर्देशन रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या ने किया था। उनके ऊपर करीब 6.20 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है।

एड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग द्वारा दाखिल याचिका को तीन महीने तक लंबित रखने के बाद न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश आर. भानुमती की पीठ ने कहा कि मीडियावन को तीन महीनों में राशि का भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर लता रजनीकांत इसका भुगतान करेंगी।

उन्होंने कहा कि विशेष अवकाश याचिका तीन महीने से लंबित थी। तीन महीने के उपर्युक्त समय में अगर कंपनी मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो उत्तरादायी आरोपी लता रजनीकांत को अदालत के समक्ष पेश होना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा। लता रजनीकांत की ओर से बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की है।