नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इज्जत की खातिर हत्या (ऑनर किलिंग) के एक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश ख़ारिज करते हुए हत्या की साजिश रचने वाले अभियुक्त की जमानत सोमवार को निरस्त कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने अमित नायर की हत्या के आरोपी मुकेश चौधरी की जमानत रद्द कर दी। न्यायालय ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने को लिए कहा है। अमित की हत्या उसकी गर्भवती पत्नी ममता के भाई मुकेश ने ही कर दी थी।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था।मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका की सुनवाई में तेजी लाने का भी आदेश दिया।
गौरतलब है कि मौजूदा याचिका एक 29 वर्षीय ममता द्वारा दायर की गई है जिसने कहा है कि उसके पति अमित को उसकी आंखों के सामने दिनदहाड़े गोली मारी गई थी। उसने हत्या के लिए अपने भाई, माता पिता और परिजनों को आरोपी ठहराया था।