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Supreme Court denies hearing of petition against use of Dalit word - उच्चतम न्यायालय ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इन्कार - Sabguru News
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उच्चतम न्यायालय ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इन्कार

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उच्चतम न्यायालय ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इन्कार
Supreme Court denies hearing of petition against use of Dalit word
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नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस सर्कुलर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इन्कार कर दिया जिसके तहत मीडिया को दलित शब्द का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गयी थी।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने संबंधित याचिका सुनने से इन्कार कर दिया। वकील श्रीराम प्रकट के जरिये दायर याचिका में उस सर्कुलर को चुनौती दी गयी थी, जिसमें सरकार ने मीडिया संगठनों को सलाह दी थी कि वे अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल न करें।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सरकार का यह आदेश निरंकुश, अतार्किक, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन है।