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उच्तम न्यायालय ने राजस्थान में एपीओ के रिक्त पदों को छह सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश दिया - Sabguru News
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उच्तम न्यायालय ने राजस्थान में एपीओ के रिक्त पदों को छह सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश दिया

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उच्तम न्यायालय ने राजस्थान में एपीओ के रिक्त पदों को छह सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश दिया

जयपुर | राजस्थान में खाली एपीओ पद लंबे समय से राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए चिंता का विषय थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्थित किया गया है और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राजस्थान सरकार को छह सप्ताह के भीतर रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया है। उन रिक्तियों को भरने के लिए, 2016 परीक्षा के प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों पर विचार किया जाना है।

राजस्थान सरकार ने अधिसूचना निकाली और एपीओ परीक्षा 2015-16 आयोजित की और उम्मीदवारों का चयन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान में खाली पड़े न्यायिक कार्यालयों और राजस्थान में न्याय प्रशासन पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने परीक्षा आयोजित की थी।

हालांकि, कई सीटें खाली रह गईं और सरकार ने नियम 22 की शरण लेते हुए 2016 की परीक्षा में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों से उन्हें भरने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को प्रतीक्षा सूची पर विचार करने और 6 सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया।

अभियोजन विभाग को सुचारू रूप से चलाने और राजस्थान भर में खुले एपीओ पदों को भरने में सहायता करने के अलावा, यह निर्णय सैकड़ों आवेदकों की भी मदद करेगा जो 2016 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व उनके एओआर, डॉ सर्वम रितम खरे ने किया था।

[एसएलपी (सी) संख्या 15265-79/राजस्थान राज्य बनाम घनश्याम खटीक और अन्य

आदेश की तिथि :31/10/2022]