नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हीरेमथ की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण पर आरोप है कि उसने एक मॉडल के साथ दिल्ली में बलात्कार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत 13 मई को वरुण की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता की अपील ठुकरा दी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रमाकृष्णन ने दलील दी कि उच्च न्यायालय का आरोपी को अग्रिम जमानत देने का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।
सुश्री रमाकृष्णन ने याचिका के समर्थन में कई तरह की दलीलें दी और कहा कि उनकी मुवक्किल ने कमरे के अंदर बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए मना किया था। खंडपीठ ने उनकी दलील और याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि एक पुरुष आग्रह करता है और महिला मान जाती है, क्या इस चरण में इससे आगे भी कुछ कहने की जरूरत है।
यह मामला चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। निचली अदालत ने पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने वरुण को राहत प्रदान करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।