नई दिल्ली पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाया।
चिदंबरम (P Chidambaram) की सीबीआई हिरासत गुरुवार को समाप्त होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एजेंसी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। बता दें, उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था और विशेष अदालत के आदेश पर वह 15 दिनों से सीबीआई हिरासत में है।
आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शुरुआत में ही अंतरिम जमानत दे देना जांच में बाधा पहुंचा सकता है। ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है। चिदंबरम से अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) INX मीडिया केस में पूछताछ कर सकती है।