नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले पर अमल की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने कहा है कि नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए तीन माह की और मोहलत दी जा रही है। अब इस आदेश पर अमल के लिए केंद्र सरकार को 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने इस वर्ष 17 मार्च को अपने एक फैसले में नौसेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन देने की बात कही थी और इसके लिए तीन माह का समय दिया था। केंद्र ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए समय सीमा को छह महीने तक बढ़ाने के लिए जून में आवेदन दिया था।