नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सुदर्शन टीवी पर यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम के शेष पांच कड़ियों के प्रसारण पर मंगलवार को यह कहते हुए रोक लगा दी कि ऐसा लगता है कि शो के जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि हमने सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल कार्यक्रम के शेष कड़ियों के प्रसारण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
न्यायालय ने सुदर्शन टीवी चैनल पर प्रसारित किये जा रहे उस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें सिविल सेवाओं में मुसलमानों के चयन को लेकर आक्षेप किया गया था। न्यायालय ने टीवी चैनल पर कार्यक्रम दिखाए जाने के तौर-तरीके पर भी नाराजगी जतायी।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने कहा कि हमें इस पर बहस करने की आवश्यकता है कि क्या औरों को केवल एंकर के खिलाफ बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हम गुरुवार को नागरिकों के हर वर्ग के लिए समानता और निष्पक्षता के अधिकार तथा संवैधानिक मूल्यों के संतुलन से संबंधित मामले पर विचार करेंगे।