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Supreme court Instructions fill vacant post of Information Commissioners in six months - उच्चतम न्यायालय ने सूचना आयुक्तों के रिक्त पद छह माह में भरने का निर्देश दिया - Sabguru News
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उच्चतम न्यायालय ने सूचना आयुक्तों के रिक्त पद छह माह में भरने का निर्देश दिया

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उच्चतम न्यायालय ने सूचना आयुक्तों के रिक्त पद छह माह में भरने का निर्देश दिया
Supreme court Instructions fill vacant post of Information Commissioners in six months
Supreme court Instructions fill vacant post of Information Commissioners in six months
Supreme court Instructions fill vacant post of Information Commissioners in six months

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने सुशासन के लिए पारदर्शिता को अहम करार देते हुए शुक्रवार को सभी राज्य सरकारों को सूचना आयुक्त के रिक्त पद छह माह के भीतर भरने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सुश्री अंजलि भारद्वाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने सूचना आयुक्तों के रिक्त पद जल्दी भरने के निर्देश देने की मांग जनहित याचिका में की थी।

न्यायालय ने इन पदों पर भर्त्ती के लिए सभी आवेदकों के जीवनवृत्त और चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। उसने उम्मीदवारों के चयन की शर्तें भी साझा करने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां अन्य क्षेत्रों से भी होनी चाहिए , न कि केवल नौकरशाही क्षेत्र से। उसने भर्ती की प्रक्रिया सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त होने से एक-दो माह पहले शुरू करने का भी निर्देश दिया।