नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अवमानना याचिका पर रिलायंस कम्युनिकेशन्स के अध्यक्ष अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एरिक्सन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल अम्बानी एवं अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने जवाब के लिए इन्हें चार सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले रिलायंस की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने 118 करोड़ रुपये जमा कराने का प्रयास किया, लेकिन एरिक्सन के वकील ने इससे इन्कार कर दिया।
न्यायालय ने रिलायंस को रजिस्ट्री में 118 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के साथ परिसंपत्तियों की बिक्री के पूरा होने की दिशा में 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए एरिक्सन ने अनिल अंबानी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू करने की मांग की है। एरिक्सन ने अनुरोध किया था कि अनिल अंबानी को तब तक जेल में बंद किया जाये, जब तक कि वह पूरा भुगतान नहीं कर देते हैं।