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Supreme Court Issues Notices to Centre, WhatsApp Over Appointment of Grievance Officer-व्हाट्सऐप, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस - Sabguru News
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व्हाट्सऐप, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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व्हाट्सऐप, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
whatsapp encryption still not secure
Supreme Court Issues Notices to Centre, WhatsApp Over Appointment of Grievance Officer
Supreme Court Issues Notices to Centre, WhatsApp Over Appointment of Grievance Officer

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने भुगतान सेवा के सिलसिले में संबंधित सर्कुलर का अनुसरण न करने के आरोप के मद्देनजर व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है।

न्यायाधीश रोहिंगटन एफ नरीमन और न्यायाधीश इन्दु मल्होत्रा की खंडपीठ ने ‘सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप के अलावा कानून, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। न्यायलय ने इसके जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि व्हाट्सऐप ने भारतीय रिजर्व बैंक के गत छह अप्रेल के सर्कुलर पर अमल नहीं किया है, जबकि सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में भुगतान सेवा चलाने के लिए व्हाट्सऐप को यहां कार्यालय खोलना होगा और भुगतान भी यहीं होगा।

याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि व्हाट़सऐप ने उपभोक्ता की शिकायतों के निपटारे के लिए अभी तक कोई शिकायत निदान अधिकारी नहीं नियुक्त किया है।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया समूह को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों पर पूरी तरह से अमल के बगैर अपनी भुगतान प्रणाली पर आगे बढ़ने से रोका जाए।