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उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों के रक्तदान पर रोक के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस - Sabguru News
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उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों के रक्तदान पर रोक के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस

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उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों के रक्तदान पर रोक के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस
Supreme Court notice Center on plea against banning blood donation of eunuchs
Supreme Court notice Center on plea against banning blood donation of eunuchs
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रक्तदान दिशानिर्देश 2017 के तहत किन्नरों के रक्तदान पर प्रतिबंध लगाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षाें को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने टी. संता सिंह की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार एवं अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने 2017 के रक्तदान दिशानिर्देशों की धारा 12 और 51 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है जिसमें किन्नरों को रक्तदान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, हम सभी संबद्ध पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं और उनके जवाब का इतंजार करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा का मामला है। अदालत इन मुद्दों को नहीं समझती है। इसलिए सभी सम्बद्ध पक्षों से जवाब तलब किया जाता है।

हालांकि न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों पर रोक से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस मुद्दे को समझे बिना आदेश पारित नहीं कर सकता है।