नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कन्नड़ के साप्ताहिक समाचार पत्र ‘लंकेश पत्रिके’ की संपादक गौरी लंकेश की हत्या मामले में उनकी बहन कविता लंकेश की याचिका पर कर्नाटक सरकार सहित अन्य पक्षकारों से मंगलवार को जवाब तलब किए।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने गौरी लंकेश हत्या के आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध अधिनियम (केसीओसीए) के तहत आरोपों को निरस्त कर दिया था।
कर्नाटक सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस का जवाब 15 जुलाई तक देना होगा। पत्रकार गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने शुक्रवार को एक याचिका दायर की थी।