नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कॉरपोरेट मंत्रालय के अधिकारी बी के बंसल एवं उनके परिवार के सदस्यों की आत्महत्या मामले की स्वतंत्र जांच संबंधी याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ई ए एस शर्मा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया तथा चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर क्यों न इस मामले की स्वतंत्र जांच की जाये।
गौरतलब है कि बंसल, उनकी पत्नी और दो बच्चों ने 2016 में खुदकुशी कर ली थी। बंसल कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अारोप लगाये गये थे। इसी संबंध में सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी भी की थी। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीबीआई को समन भेजा था।
सुसाइड नोट में बंसल ने सीबीआई के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।सुसाइड नोट के मुताबिक, परिवार की महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया था।
बीके बंसल ने अपने सुसाइड नोट में सीबीआई के पांच अधिकारियों का जिक्र कर उन पर मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।इनमें उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) संजीव गौतम, पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमृता कौर, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रेखा सांगवान और मामले के जांच अधिकारी हरनाम सिंह शामिल हैं।