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सरकारी बंगला मामले में शरद यादव को सुप्रीमकोर्ट से फौरी राहत
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सरकारी बंगला मामले में शरद यादव को सुप्रीमकोर्ट से फौरी राहत

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सरकारी बंगला मामले में शरद यादव को सुप्रीमकोर्ट से फौरी राहत
Supreme Court On Sharad Yadav : No Salary, Perks But Can Have official house
Supreme Court On Sharad Yadav : No Salary, Perks But Can Have official house

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने जनता दल (यू) के पूर्व प्रमुख शरद यादव को फौरी राहत प्रदान करते हुए राज्यसभा से अयोग्य ठहराए जाने के मामले के निपटारे तक सरकारी बंगले में रहने की गुरुवार को अनुमति प्रदान कर दी।

न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल और न्यायाधीश अशोक भूषण की अवकाशकालीन खंडपीठ ने जद(यू) के मुख्य सचेतक रामचंद्र सिंह की याचिका की सुनवाई के बाद यादव को सरकारी बंगले में 12 जुलाई तक रुकने की अनुमति दे दी।

न्यायालय ने, हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि यादव इस दौरान वेतन, भत्ते एवं विमान एवं रेल टिकट जैसी सुविधाओं से वंचित रहेंगे।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को राज्यसभा से अयोग्यता को चुनौती देने वाली यादव की याचिका की निपटारा 12 जुलाई तक करने का भी आदेश दिया।

जद(यू) मुख्य सचेतक ने कल न्यायालय में एक याचिका दायर करके यादव को सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। मुख्य सचेतक ने यादव को सरकारी बंगले के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।