नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) जोधपुर के एक छात्र की संदिग्ध मृत्यु के मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट को बुधवार को खारिज कर दिया और इसकी फिर से जांच करने के आदेश दिए।
न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमने मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट खारिज कर दी है और फिर जांच करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2017 में एनएलयू जोधपुर के छात्र विक्रांत नागैच की संदिग्ध मृत्यु के संबंध में निर्देश जारी किया है। न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी भी हैं।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आठ जुलाई को राजस्थान पुलिस को इस ‘संदिग्ध’ मौत की जांच पूरी करने का आदेश दिया था। मृतक की मां नीतू कुमार नागैच ने उच्चतम न्यायलय में इस बारे में एक याचिका दाखिल की थी जिस पर आठ सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। नागैच ने इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के लिए उच्चतम नयायालय में याचिका दाखिल की थी।