नयी दिल्ली । लोकपाल की नियुक्ति में विलम्ब को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करके यह बताने का निर्देश दिया है कि इसमें और कितना समय लगेगा।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 10 दिन का समय दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी स्थिति रिपोर्ट में इस बात का विस्तृत ब्योरा दे कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए वह आगे क्या कदम उठाने वाली है।
केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर खंडपीठ के समक्ष सरकार का लिखित निर्देश पेश किया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की।
न्यायालय गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उच्चतम न्यायालय के 27 अप्रैल 2017 के आदेश पर केंद्र सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया है, इसलिए केंद्र के खिलाफ अदातल की अवमानना का मामला बनता है।