नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) आईएनएक्स मीडिया (INX Media) धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम पिछले 90 दिन से जेल में हैं। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि चिदम्बरम की अपील पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई होगी। चिदम्बरम ने अपनी जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ठुकराये जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
चिदंबरम ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का जमानत अर्जी रद्द करने का फैसला गलत है। उच्च न्यायालय ने गत 15 नवंबर को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में बड़ा झटका दिया था, जब उसने ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति बोबडे के समक्ष जो पहली याचिका मेंशनिंग के लिए आई थी वह चिदम्बरम की थी। सिब्बल ने यह मेंशनिंग की थी।