नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पिछले महीने पंचायत चुनाव के बाद पुरुलिया में भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं की कथित हत्या की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को कोलकाता हाईकोर्ट जाने को कहा है।
न्यायाधीश एके गोयल और न्यायाधीश अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से इस मामले में राहत के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय जाने को कहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से न्यायालय में पेश हुए वकील गौरव भाटिया ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सुनवाई का आग्रह किया था।
पुरुलिया जिले के बलरामपुर गांव के भाजपा कार्यकर्ता 18 वर्षीय त्रिलोचन महतो का शव 30 मई को पेड़ से लटका हुआ मिला था। महतो की पीठ पर एक पोस्टर चिपकाया गयाा था। पोस्टर में बांग्ला भाषा में लिखा था कि महतो की हत्या पंचाचत चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की वजह से की गई है।
जिले के ही दाभा गांव में ही दो जून को 32 वर्षीय दुलाल कुमार नाम के भाजपा कार्यकर्ता का शव भी ऐसी ही स्थिति में मिला था। दुलाल के पिता की तरफ से दायर याचिका में दोनों हत्याओं की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया गया था। भाजपा ने इन हत्याओं का आरोप राज्य में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगाया था।