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टीवी एंकर सुहैब इलियासी की अपील की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
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टीवी एंकर सुहैब इलियासी की अपील की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

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टीवी एंकर सुहैब इलियासी की अपील की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
Supreme Court refuses interim bail to anchor Suhaib Ilyasi
Supreme Court refuses interim bail to anchor Suhaib Ilyasi
Supreme Court refuses interim bail to anchor Suhaib Ilyasi

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने पत्नी की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व टेलीविजन एंकर सुहैब इलियासी की अपील की सुनवाई से गुरुवार को इन्कार कर दिया।

न्यायाधीश एल नागेश्वर राव एवं न्यायाधीश एम एम शांतानगौदर की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इलियासी की याचिका सुनने से इन्कार करते हुए उसे दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी।

निचली अदालत ने बहुचर्चित टीवी सीरिज ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ से मीडिया क्षेत्र में अपनी धाक जमाने वाले इलियासी को पत्नी की हत्या के 18 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इलियासी इन दिनों जेल में है।

इलियासी ने सजा निलंबित करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था। इलियासी की पत्नी अंजु की हत्या दिल्ली में वर्ष 2000 में हो गई थी।