नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) की प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाने से शुक्रवार काे इन्कार कर दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम अंतिम क्षण में परीक्षाओं पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये परीक्षायें कल होनी हैं।
उच्चतम न्यायालय एनएलएसआईयू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और अन्य की ओर से एनएलएटी 2020 परीक्षाओं को चुनौती देते हुए दाखिल की गयी याचिका की सुनवाई कर रहा था।
एनएलएसआईयू कल प्रवेश परीक्षायें आयोजित कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षायें आयोजित करा सकता है लेकिन बगैर न्यायालय की अनुमति के वह न तो नतीजे घोषित कर सकता है और न ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सकता है।