नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्यों को नामित करने के लिए मापदंड तय करने का राज्यपाल को दिशानिर्देश देने संबंधी याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह संविधान संशोधन नहीं कर सकता।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि वह राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकती।
न्यायमूर्ति रमन ने वकील प्राची देशपांडे से कहा कि हम न तो राज्यपाल को दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं, न ही संविधान के प्रावधान को संशोधित कर सकते हैं। क्या आप चाहती हैं कि हम संविधान में संशोधन करें।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 171 के शब्दों पर गौर करें। राज्यपाल कैबिनेट मंत्रियों की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए संविधान के प्रावधानों के दायरे में बाध्य हैं।